गाज़ियाबाद। निःशुल्क एवम अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई )के अंतर्गत चयनित बच्चों के दाखिले को लेकर प्रदेश सरकार ,शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को "जीरो टोलरेंस नीति" अपनानी चाहिये, जिससे कि प्रदेश का कोई भी निजी स्कूल आरटीई के अंर्तगत चयनित बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने की हिमाकत न कर सके। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे स्कूलो की तत्काल मान्यता रद्द करने का प्रवधान किया जाए। जिससे कि प्रदेश का कोई भी गरीब बच्चा निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत निर्धारित कोटे के अंतर्गत आरटीई में चयनित होने पर शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे हम लगातार इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत है।
गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों को स्कूलो द्वारा दाखिले नही दिए जाने को लेकर अभी कुछ दिन पहले जिला बेसिक शिक्षा कार्यलय पर किये गये धरने और लगातार की जा रही। शिकायतो का सज्ञान लेते हुये दिनाँक 19 मई 2023 को कलक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागर में लगभग 37 स्कूलो को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीटिंग के लिए बुलाया गया जिसमें लगभग 6 स्कूल उपस्थित नही हुये इस मीटिंग में जहाँ जिलाधिकारी ने आरटीई के दाखिले देने वाले स्कूलो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया वही आरटीई के दाखिले नही देने वाले स्कूलो को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है जो एक अच्छा कदम है हालांकि पिछले साल भी इसी तरह निजी स्कूलों को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके लगभग 1800 बच्चे को निजी स्कूलों द्वारा दाखिला नही देकर शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था। उसके बाद भी किसी भी स्कूल पर जिलाप्रशासन द्वारा कार्यवाई नही की गई थी। जिनमे से एक बड़ा नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद (डीपीएसजी) मेरठ रोड था, जिसके मालिक पार्टी में ऊंचा ओहदा रखने वाले ओम पाठक है डीपीएसजी ने आरटीई के नियमो की धज्जियां उड़ाते हुये लगभग 27 आरटीई के बच्चों को दाखिला नही दिया था उसके बाद भी आज तक इस स्कूल पर कोई कार्यवाई नही की गई लेकिन इस बार हम उम्मीद करते है कि निजी स्कूल जिलाधिकारी महोदय की चेतावनी को हल्के में लेने की भूल नही करेगे और आरटीई के दाखिले नही देने वाले निजी स्कूलों पर कार्यवाई होते देखेगे मीडिया की खबरों के अनुसार इस मीटिंग के मुख्य बिंदु इस प्रकार रहे।
1.आरटीई के दाखिला नही देने वाले स्कूलो को मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी गई।
2. आरटीई के दाखिले देने वाले स्कूलो को जिलाधिकारी द्वारा समानित किया गया।
3. आरटीई के दाखिले नही देने वाले स्कूलो पर पहली बार मे 25000 रुपये और दूसरी बार मे 50000 रुपये जुर्माना लगाने की बात कही गई।
4. मीटिंग में उपस्थित नही हुये स्कूलो को नोटिस भेजे जाएंगे।
5 .अपर जिलाधिकारी नगर श्रीमान गंभीर सिंह जी के कार्यलय में आरटीई सेल बनाया गया है जहां पर अभिभावक आरटीई के दाखिला नही देने वाले स्कूलो की शिकायत सीधे जाकर कर सकते है।
6.शिकायत का अवलोकन सयुक्त रूप से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अपर जिलाधिकारी सयुक्त रूप से करेगे।
7. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आरटीई के अंतर्गत चयनित बच्चों के माता पिता की आय और घर जाकर जांच करने का निजी स्कूलों को कोई अधिकार नही।
में गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के माध्य्म से आरटीई के अंतर्गत चयनित सभी बच्चों के अभिभावको से निवेदन करती हूँ कि सोमवार से वो अपने बच्चों के दाखिले के लिए चयनित स्कूल में जाये और अगर कोई स्कूल अब भी आपके बच्चों को दाखिला नही देता तो उसकी लिखित शिकायत सीधे अपर जिलाधिकारी कार्यालय में बनी आरटीई सेल में करे और उसकी एक प्रतिलिपी गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की मेल आईडी gpa037811@gmail.com पर करे गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कोई भी RTE के अंतर्गत चयनित बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे।साथ ही गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी महोदय के सकरात्मक कदम का स्वागत करती है।