गाज़ियाबाद। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाई करने की चेतावनी के बाद भी ड़ी.ए. वी स्कूल प्रतापविहार ने आदेश के चार महीने बीत जाने के बाद भी नही लिया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चे का अड्मिशन गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने मेरठ कमिश्नर से की शिकायत।
गाजियाबाद के निजी स्कूल दिखा रहे है शासन और जिलाधिकारी के आदेशो को ठेंगा जिलाधिकारी की कार्यवाई करने की चेतावनी के बाद भी अभिभावक नरेश कसोना जिनके बच्चे के एड्मिशन का आदेश दिनाँक 02/092020 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 ( आर.टी.ई) के अंतर्गत गजियाबाद के प्रताप विहार स्थित डी .ए. वी स्कूल में हुआ था। लेकिन लगभग चार महीने बीत जाने के बाद भी स्कूल द्वारा बच्चे का अड्मिशन नही लिया गया है डी. ए.वी स्कूल प्रताप विहार को जिलाधिकारी , मुख्य विकास अधिकारी , अपर जिलाधिकारी ( वित्त) , और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे के एडमिशन के अनेको पत्र लिखे जा चुके है और आदेश के उलंघन करने पर कार्यवाई की चेतावनी का आदेश भी दिया जा चुका है। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग चार महीने का लम्बा समय बीत चुका है और जिला प्रशासन एवम बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित नही कराया गया है।अधिकारियों द्वारा केवल चेतावनी दी गई लेकिन जिलाधिकारी जैसे जिले के वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का उलंघन करने पर भी अधिकारियो द्वारा स्कूल पर कार्यवाई करने की हिम्मत नही दिखा पाये है ऐसा प्रतीत होता है की शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन लगातार निजी स्कूलो के दबाब में कार्य कर रहे है और शासनादेश का उलंघन करने पर कार्यवाई करने की हिम्मत नही दिखा पा रहे है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने मेरठ की कमिश्नर अनिता सी.मेश्राम जी से पूरे प्रकरण की शिकायत की है मेरठ कमिश्नर ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से सुना और स्कूल पर कार्यवाई के लिए आश्वस्त किया है। अब देखना यह है कि क्या कमिश्नर इस बच्चे का एडमिशन डी. ए. वी स्कूल प्रतापविहार में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के शासनादेश के तहत कराने में सफल होगी।